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मध्यप्रदेश शासनमुख्य सचिव कार्यालय ने जारी किये शिकायतों पर कार्यवाही के निर्देश

राज्य सरकार द्वारा जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत सहकारी बैंकों/सहकारी समितियों एवं अन्य बैंकों से लिये गये ऋणों को फर्जी तरीके से दिखाये जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं। मुख्य सचिव कार्यालय ने इस संबंध में प्रदेश के समस्त कलेक्टर को आज निर्देश भेजकर निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

मुख्य सचिव श्री ए.पी. श्रीवास्तव ने कलेक्टर्स को निर्देश दिये हैं कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत फसल ऋण की सूचियाँ सभी ग्राम पंचायतों में प्रकाशित कर कृषि ऋण की प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया गया है। कतिपय जिलों से किसानों से यह शिकायतें लगातार मिल रही हैं कि प्रकाशित सूची में उनके द्वारा या तो ऋण प्राप्त नहीं किया गया है या दर्शाये गये ऋण की राशि में अंतर है।

मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि ऐसी शिकायतों के निराकरण के लिये प्रत्येक जिले में एक कंट्रोल रूम गठित करने का निर्णय राज्य शासन ने लिया है। इसके साथ ही प्राप्त शिकायतों की जाँच के लिये राजस्व, कृषि, सहकारिता और अन्य विभाग के अधिकारियों का पैनल कलेक्टर द्वारा बनाया जाये। कंट्रोल रूम में ऐसी शिकायतों को प्रपत्र में दर्ज कर दो दिन में तथ्यों की पुष्टि और जाँच की जाये। इसकी जानकारी शिकायतकर्ता को भी दी जाये। योजना में प्राप्त शिकायतों पर की जा रही कार्रवाई की जानकारी प्रतिदिन सहकारिता आयुक्त विंध्याचल भवन, भोपाल के कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक : 0755-2551236 एवं ई-मेलrcs.mp.bhopal@mp.gov.in पर भी दी जाये। आयुक्त सहकारिता प्राप्त जानकारियों को संकलित कर एकजाई रिपोर्ट तैयार कर सहकारिता और कृषि विभाग के प्रमुख सचिवों को भेजेंगे।

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