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वाहन पर झण्डा, स्टीकर्स आदि से प्रचार-प्रसार हेतु लेनी होगी विधिवत अनुमति ।

वाहन पर झण्डा, स्टीकर्स आदि से प्रचार-प्रसार हेतु लेनी होगी विधिवत अनुमति 
शिवपुरी | 17-मार्च-2019  लोकसभा निर्वाचन 2019 को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के तहत वाहनों के विरूपण के संबंध में विभिन्न प्रत्याशियों के मध्य प्रचार के दौरान एक समान नीति अपनायी जाकर आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत किसी भी व्यावसायिक वाहन पर झण्डा, स्टीकर्स आदि लगाये जाने की अनुमति नहीं है। यदि व्यावसायिक वाहन पर झण्डा, स्टीकर्स आदि लगाकर प्रचार-प्रसार किया जाना है तो इसकी विधिवत आवेदन पत्र की मूल प्रति वाहन की बिन्ड स्क्रीन पर चस्पा करना अनिवार्य होगा। उक्त अनुमति 10 मई 2019 के अपराह्न 05 बजे तक ही दी जा सकती है।
    मोटरयान अधिनियम अंतर्गत कोई भी निजी वाहन स्वामी अपने वाहन पर स्वेच्छा से ऐसा झण्डा और स्टीकर 10 मई 2019 को अपराह्न 05 बजे तक ही लगा सकता है, जिससे दूसरे उपयोगकर्ताओं को परेशानी या अवरोध न हो। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने वाहन पर ऐसा झण्डा और स्टीकर लगाया गया हो, जो किसी अभ्यर्थी को वोट देने के संबंध में हो, तो ऐसी स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 एच के तहत कार्यवाही की जाएगी।
वाहन स्वामी बिना अनुमति के लाउण्ड स्पीकर का उपयोग नहीं कर सकेगा
   वाहन में किसी तरह का बाह्य बदलाव तथा लाउडस्पीकर आदि नहीं लगाया जाएगा। कोई भी वाहन स्वामी बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का उपयोग नही कर सकेगा। इसके लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त करनी होगी, अन्यथा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानो के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। यदि वाहन स्वामी, प्रत्याशी, राजनैतिक दल द्वारा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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