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नगरीय निकायों के फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं हटाने हेतु दावे एवं आपत्तियां 30 अगस्त तक ली जाएगी 

नगरीय निकायों के फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं हटाने हेतु दावे एवं आपत्तियां 30 अगस्त तक ली जाएगी 
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शिवपुरी | 22-अगस्त-2019  मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन 2019-20 के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक श्री रविशंकर पटले (रा.प्र.से.) सेवानिवृत्त अधिकारी की अध्यक्षता में स्टेडिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई।
    जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एच.पी.वर्मा, अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर.एस.बालोदिया, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स एवं नायब तहसीलदार श्री जी.एस.बैरवा सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारीगण, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष और पार्षदगण आदि उपस्थित थे। 
    प्रेक्षक श्री रविशंकर पटले ने बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन 2019-20 के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 21 अगस्त से प्राधिकृत अधिकारी (बी.एल.ओ.) स्तर पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं हटाने का कार्य शुरू हो गया है। जिसके तहत बीएलओ द्वारा जिले की सभी 8 नगरीय निकायों में नाम जोड़ने एवं हटाने हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में लिए जा रहे है। उन्होंने बताया कि 30 अगस्त तक प्रातः 10 बजे से दोपहर 03 बजे तक अवकाश के दिनों को छोड़कर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। प्रत्येक नगरीय निकाय के लिए मतदाता सूची वार्डवार तैयार की जाएगी। 
    श्री पटले ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से कहा कि नगरीय निकाय एक महत्वपूर्ण चुनाव है, अतः ऐसे मतदाता जो एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुके है और जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है और ऐसे मतदाता जो जिस वार्ड में 6 माह से निवास कर रहे हैं, वे अपना नाम संबंधित वार्ड में जुड़वा सकते हैं। इसके लिए मतदाताओं को प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाता जो उस वार्ड से अन्य कई चले गए है, उनके नाम काटने हेतु भी निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। 

राजनैतिक दल मतदाता सूची अभिकर्ता नियुक्त करें

    श्री पटले ने बताया कि आयोग द्वारा 7 राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के अध्यक्ष, सचिव एवं कार्यकारी अध्यक्ष को वार्डवार मतदाता सूची अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। अतः उक्त राजनैतिक दल अपने मतदाता सूची अभिकर्ता की नियुक्ति कर बीएलओ को अवगत कराए। उन्होंने बताया कि दावे एवं आपत्तियां खारिज होने पर 5 दिन के अंदर संबंधित नगरीय निकाय के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अपील की जा सकती है। श्री पटले ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिए कि बीएलओ द्वारा लिए जाने वाले दावे एवं आपत्तियों के संबंध में बीएलओ की सूची नगर पालिका के चस्पा बोर्ड पर एवं संबंधित पार्षदों को भी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि नाम जोड़ने एवं काटने के संबंध में थोक में आवेदन पत्र नहीं लिए जाएगें। बल्कि परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने एवं हटाने के संबंध में परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा आवेदन बीएलओ को करना होगा।  

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