वनस्टॉप सेंटर शिवपुरी में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
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शिवपुरी | 22-अगस्त-2019 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अमनीश कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में गत दिवस वनस्टॉप सेंटर शिवपुरी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया तथा वनस्टॉप सेंटर का भी निरीक्षण किया गया।
इस अवसर पर अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री प्रमोद कुमार एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी शिवपुरी श्रीमती शिखा शर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थे।
कार्यक्रम के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिशेध अधिनियम, लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बताया गया कि घरेलू हिंसा के अपराध घर की चार दीवारी के भीतर होते हैं, पुलिस को उक्त घटनाओं का पता नहीं चल पाता है। इसलिए पीड़ित महिला स्वयं अथवा सामाजिक कार्यकर्ता की मदद से वनस्टॉप सेंटर जहां उसे एक ही छत के नीचे विधिक सहायता, मेडिकल सहायता एवं पुलिस सहायता प्राप्त हो जाती है, शिकायत करना चाहिए। उक्त जानकारी देने के दौरान एक कार्यकर्ता द्वारा पूछा गया कि घरेलू हिंसा के अपराध में महिलाओं को मजिस्ट्रेट द्वारा निवास आदेश, भरण-पोषण आदि को दिलवाया जा सकता है, किन्तु दण्ड हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए के अंतर्गत पुलिस के समक्ष शिकायत करने पर ही दण्ड स्वरूप कारावास कती सजा का प्रावधान है।
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