दो शस्त्र लायसेंस निलंबित
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शिवपुरी | 19-अगस्त-2019 जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रहा पी ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर शस्त्र अनुज्ञप्ति शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(बी) के तहत दो शस्त्र लायसेंस (अनुज्ञप्ति) तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है।
न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी से जारी आदेश में निलंबित किए गए शस्त्र लायसेंस में ग्राम कांकर थाना सीहोर निवासी अभिषेक पुत्र जगदीश सिंह गुर्जर का शस्त्र लायसेंस क्रमांक 162/2014 पर दर्ज एक 315 बोर रायफल की शस्त्र अनुज्ञप्ति तथा ग्राम कांकर निवासी राजाभाई गुर्जर पुत्र जगदीश सिंह गुर्जर शस्त्र लायसेंस क्रमांक 70/2009 पर दर्ज एक 315 बोर रायफल की शस्त्र अनुज्ञप्ति शामिल है।
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