दो कंपनियों के रसायनिक उर्वरक विश्लेषण के दौरान अमानक पाए जाने पर प्रतिबंध |
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शिवपुरी | 02-अगस्त-2019 |
शिवपुरी जिले में दो कंपनियों के रसायनिक खाद के उत्पाद प्रयोगशाला में विश्लेषण के दौरान अमानक पाए जाने पर लाट बैच के स्कंध का जिले में क्रय, विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण पर रोक लगा दी गई है।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक एवं अधिसूचित प्राधिकृत अधिकारी श्री यू.एस.तोमर ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विक्रेता उफको बाजार कोलारस, इण्डियन फार्मर फर्टीलाइजर को.लिमि. काडला गांधीधाम गुजरात का रसायनिक उर्वरक डीएपी लॉट नम्बर 06 और विक्रेता प्रा.कृ.सा.सह.सं.मर्या.पचावली कोलारस, उर्वरक निर्माता कंपनी एग्रो फॉस इण्डिया प्रा.लि.तुकोगंज इन्दौर (म.प्र.) का रसायनिक उर्वरक एसएससी का लॉट क्रमांक पीसी-23 प्रयोगशाला में विश्लेषण के दौरान अमानक पाए जाने के कारण उक्त उर्वरकों के लॉट बैच के स्कंध का जिले में क्रय, विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण पर रोक लगा दी गई है। |
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