छात्र-छात्राओं को दी बालश्रम अधिनियम की जानकारी
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शिवपुरी | 17-अक्तूबर-2019 श्रम विभाग द्वारा बालश्रम (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम 1986 एवं संशोधित अधिनियम 2019 के प्रावधानों की जानकारी गुरूवार को महावीर नगर शिवपुरी में स्थित संस्कार हाईस्कूल के छात्र-छात्राओं को दी गई एवं शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया। इस दौरान श्रम पदाधिकारी श्री एस.के.जैन, श्रम निरीक्षक श्री अनिल कुमार बंसल, संचालक श्री गोविंद जैन, प्राचार्य श्रीमती उषा सोनी, जिला बालश्रम टास्कफोर्स समिति के सदस्य श्री रवि गोयल, श्री अजय श्रीवास्तव, एसजेपीयू की ओर से श्री राकेश परिहार उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को बताया गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी नियोजन में नियोजित करना एवं 18 वर्ष से कम उम्र के बालक-बालिकाओं को खतरनाक उद्योगों में नियोजित करना अपराध है। इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। नियोजक को 20 हजार से 50 हजार तक का अर्थदण्ड एवं 6 माह की सजा का प्रावधान है। यदि माता-पिता द्वारा जबरन बच्चों को काम पर भेजा जाता है, तो उन्हें भी 10 हजार रूपए जुर्माना देना पड़ेगा।
श्रमपदाधिकारी श्री एस.के.जैन ने बताया कि मनियर आंगनवाड़ी केन्द्र पर आयोजित स्वस्थ भारत परियोजना कुपोषण जागरूकता बैठक में उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, महिलाओं को बालश्रम अधिनियम की जानकारी दी गई। बच्चों को मजदूरी पर न भेजकर स्कूल भेजने की सलाह दी गई। सभी को बताया गया कि शिक्षा जीवन में बहुत जरूरी है। बच्चों को मजदूरी में न लगाए। उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेंजे। जिससे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सके।
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