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अध्यापक श्री शिवहरे निलंबित -

कलेक्टर श्री बसंत कुर्रे ने मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के प्रावधान अनुसार शासकीय श्री हजारेश्वर उमावि श्योपुर में पदस्थ अध्यापक श्री कन्हैयालाल शिवहरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
     संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुनील राज नायर द्वारा जारी आदेश के अनुसार अध्यापक श्री शिवहरे द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत इलेक्टररोल वेरीफिकेशन प्रोगाम को पूरा नहीं करने तथा कार्य को बीच में अधूरा छोड़कर चले जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में अध्यापक श्री कन्हैयालाल शिवहरे का मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार तहसील श्योपुर में निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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