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सैंपल फेल निकलने के बाद न्यायालय ने लगाया 12 लाख रुपए का अर्थदंड


ग्वालियर। शहर और अंचल के खाद्य प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि शिवहरे, लखनलाल कोरी और गोविंद सरगैयां द्वारा निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान सभी प्रतिष्ठानों से पनीर, मावा, तेल, कन्फैशनरी आदि नमूने लिए गए थे। ये सभी नमूने भोपाल लैब से आई रिपोर्ट में फेल पाए जाने पर अपर कलेक्टर न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद प्रतिष्ठान संचालकों पर 12 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
इनके सैंपल हुए फेल
-28 फरवरी को भितरवार में मोंटी यादव द्वारा संचालित पप्पू मिष्ठान भंडार से लूज मावा का सैंपल लिया गया था। निरीक्षण में संचालक के पास खाद्य रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिला था। मावे का सैंपल फेल होने के बाद अपर कलेक्टर न्यायालय में सुनवाई हुई और एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
-11 जुलाई 2017 को नवग्रह कॉलोनी बहोड़ापुर में राजकुमार गोयल द्वारा संचालित दुकान से पनीर का सैंपल लिया गया था। यह सैंपल फेल होने के बाद अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई हुई और संचालक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
-10 अप्रैल को सखी विहार कॉलोनी सिकंदर कं पू निवासी भगवान दास लखवानी, तान्या लखवानी द्वारा गिरवाई में संचालित महालक्ष्मी प्रोडक्ट से कॉफी क्रीम शुगर बाइल्ड कन्फैशनरी, खट्टा आम खट्टी-मीठी कैंडी, वनस्पति लूज, लिक्विड ग्लूकोज का नमूना लिया था। लैब में हुई जांच के बाद शुगर बॉइल्ड कन्फैशनरी का नमूना मिथ्याछाप, लूज वनस्पति का नमूना अवमानक और ग्लूकोज का नमूना भी मिथ्याछाप पाया गया था। इसकी सुनवाई के बाद अपर कलैक्टर न्यायालय ने भगवानदास लखवानी और तान्या लखवानी पर चार लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है।
-17 अप्रैल को सुनील अग्रवाल द्वारा नाका चंद्रबदनी पर संचालित अचलनाथ स्वीट्स एंड नमकीन पर निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान पनीर और मावा लड्डू का सैंपल लिया था। लैब में जांच के बाद पनीर का सैंपल अवमानक और मावा लड्डू मिथ्याछाप पाया गया। अपर कलेक्टर न्यायालय ने संचालक पर तीन लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है।
-1 फरवरी 2018 को पटेलनगर में रीना सिंह द्वारा संचालित फैमिली जंक्शन के प्रभारी बसंत की मौजूदगी में तुअर दाल और जीवन शक्ति रवा का नमूना लिया था। लैब में जांच के बाद तुअर दाल का नमूना मिथ्याछाप निकला था। अपर कलैक्टर न्यायालय ने दोनों संचालकों पर तीन लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है।
-15 फरवरी को गोरखी स्काउट के सामने दिनेश पाल द्वारा संचालित अचलेश्वर नाश्ता सेंटर निरीक्षण किया था। इस दौरान सोयाबीन तेल का नमूना लिया गया। लैब में यह नमूना मानक स्तर का निकला है, लेकिन खाद्य रजिस्ट्रेशन के बिना कारेाबार किए जाने पर प्रकरण की सुनवाई अपर कलैक्टर न्यायालय में हुई थी। सुनवाई के बाद दो लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।

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