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Shivpuri News : कांग्रेस के विधायक को धमकी वाले मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार

 

शिवपुरी में कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाह को फोन पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। एसपी अमन सिंह राठौड़ के अनुमोदन पर कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी ने आरोपी प्रभात रावत के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की है। सरपंच पति और शातिर बदमाश प्रभात रावत फिलहाल शिवपुरी की सर्किल जेल में बंद है।

यह मामला 7 दिसंबर की देर शाम का है, जब सिंहनिवास निवासी प्रभात रावत ने विधायक कैलाश कुशवाह को फोन कर जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी ने फोन पर कहा था कि वह विधायक के घर आकर उन्हें मार देगा। इस बातचीत का वीडियो सामने आने के बाद मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया।

प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कांग्रेस ने साधा निशाना

धमकी का वीडियो वायरल होते ही राजनीतिक माहौल भी गरमा गया। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। इसके बाद यह मामला केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक बहस का विषय भी बन गया।

विधायक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश देना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस गिरफ्तार करती उसके पहले ही प्रभात रावत ने बुधवार दोपहर शिवपुरी जिला न्यायालय पहुंचा और चुपचाप सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया।

आरोपी पर पहले से 16 आपराधिक मामले दर्ज

एडिशनल एसपी संजीव मुले ने बताया कि प्रभात रावत के खिलाफ पहले से 16 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। विधायक को धमकी देने की घटना को गंभीर मानते हुए प्रशासन ने एनएसए की कार्रवाई की है। इसके साथ ही आरोपी की पूर्व में मिली जमानतों को निरस्त कराने और उसकी चल-अचल संपत्ति की जांच की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

एनएसए के तहत की कार्रवाई

एनएसए लागू होने के बाद आरोपी को कम से कम तीन महीने तक जेल में रहना होगा। इस दौरान उस पर कड़ी कानूनी पाबंदियां रहेंगी और जमानत मिलना आसान नहीं होगा। प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त रुख अपनाया जाएगा।

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