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पात्र हितग्राही प्राप्त कर सकते हैं ऋण (मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना)


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    शासन द्वारा मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना अंतर्गत कृषक पुत्री-पुत्र को कृषि पर आधारित स्वयं का उद्योग, सेवा, व्यवसाय उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इच्छुक आवेदक द्वारा एमपी ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई (सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग) के वेबसाइट mponline.gov.in से निर्धारित प्रारूप में आवश्यक सहपत्रों सहित ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

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