Home
Music
BRACKING
Loading...
Anticorruption News
एन्टी करप्शन न्यूज़ ऐप यहां से डाउनलोड करें
क्राइम
देश -विदेश
भोपाल समाचार
राजनीति
राज्यों से
शिवपुरी
FACEBOOK PAGE
Home
YouTube Channel
मुख्यपृष्ठ
bhopal
संविधान में आरक्षण की लिमिट फिक्स नहीं, हम कितना भी दे सकते हैं: कमलनाथ सरकार |
संविधान में आरक्षण की लिमिट फिक्स नहीं, हम कितना भी दे सकते हैं: कमलनाथ सरकार |
रविवार, मार्च 01, 2020
भोपाल
। ओबीसी आरक्षण के मामले में कमलनाथ सरकार ने हाईकोर्ट में पूरी ताकत के साथ केस लड़ने की तैयारी कर ली है। मामले का फैसला चाहे जो भी हो परंतु सरकार की कोशिश है कि पिछड़ा वर्ग में एक संदेश स्पष्ट रूप से जाना चाहिए कि सरकार ने उनके हितों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। गुरुवार को हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश करते हुए कमलनाथ सरकार ने कहा कि " संविधान में आरक्षण की कोई लिमिट फिक्स नहीं है, सरकार जितना चाहे आरक्षण दे सकती है।"
ओबीसी आरक्षण: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया है। इस तरह कमलनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन कर दिया जिसमें बताया गया है कि " जातिगत आधार पर आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती।" कमलनाथ सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में 13 याचिका दाखिल की गई हैं। मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट ने पूछा: मध्य प्रदेश में OBC आबादी की डिटेल रिपोर्ट पेश करें
इस दौरान चीफ जस्टिस एके मित्तल और जस्टिस विजय शुक्ला की पीठ ने सरकार से पूछ लिया कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की कितनी आबादी है? उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है? शासकीय नौकरियों में इस वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व है? इस पर सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता शशांक शेखर ने कहा- इस वक्त ये आंकड़े मौजूद नहीं हैं। कोर्ट ने कहा- ये सभी आंकड़े आप कोर्ट में पेश करें। इसके बाद कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। 28 अप्रैल से मामले की नियमित सुनवाई होगी। तब तक प्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने पर पूर्व में लगाई गई रोक जारी रहेगी।
MPPSC भर्ती में हाई कोर्ट का स्टे जारी रहेगा
ओबीसी आरक्षण 27 फीसदी करने के फैसले के खिलाफ 13 याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई गई हैं। गुरुवार को इन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई नहीं हो पाई। इसलिए अंतिम सुनवाई तक हाईकोर्ट द्वारा 28 जनवरी का वो आदेश भी यथावत रहेगा, जिसमें पीएससी परीक्षा के उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया जारी रखने, लेकिन कोर्ट की इजाजत के बिना न तो उसे अंतिम रूप नहीं दिए जाने और नियुक्तियां नहीं करने कहा गया था। हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2019 को चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में होने वाले दाखिलों में ओबीसी वर्ग को 27 के बजाय 14 प्रतिशत आरक्षण देने का अंतरिम आदेश दिया था।
13 याचिकाओं में एक ही मांग फैसला असंवैधानिक, वापस हो
प्रदेश में अभी एससी को 16%, एसटी को 20%, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% और ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान है। इस हिसाब से यहां कुल 73 फीसदी आरक्षण लागू है। फैसले के विरोध में दाखिल याचिकाओं में कहा गया है कि 73 फीसदी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के 1995 के फैसले के खिलाफ है। तब कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी भी परिस्थिति में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसलिए 27 फीसदी आरक्षण का फैसला वापस हो।
27% ओबीसी आरक्षण का नियम पूरी तरह संवैधानिक: कमलनाथ सरकार
वहीं सरकार की दलील है कि संविधान के किसी अनुच्छेद में आरक्षण की अधिकतम सीमा के संबंध में कोई नियम नहीं हैं। मध्यप्रदेश में एससी/एसटी/ओबीसी की जनसंख्या 87 प्रतिशत है। अकेले ओबीसी की जनसंख्या 52 प्रतिशत है, इसलिए प्रतिनिधित्व के आधार पर ओबीसी को अधिक आरक्षण दिया जाना पूरी तरह संवैधानिक है।
एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ
Dr द्वारका धाकड़
दर्रोनी तिराह सेंट चार्ल्स स्कूल के पास पोहरी रोड शिवपुरी
Featured Post
भोपाल मध्य प्रदेश
MP NEWS : मंत्री श्री टेटवाल दीक्षांत समारोह में प्रशिक्षुओं को करेंगे सम्मानित
Hirdesh
सोमवार, नवंबर 24, 2025
कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम टेटवाल संत शिरोमणि रव…
Social Plugin
Popular Posts
जिले के सरकारी स्कूलों में बड़ी लापरवाही पढ़ाई ठप – 8वीं का बच्चा हिंदी नहीं पढ़ पाया, जल्द होगी सख्त कार्रवाई-गगन जयपुरिया
सोमवार, नवंबर 17, 2025
Shivpuri news : प्रभारी मंत्री श्री तोमर ने स्वदेशी मेला – आकांक्षा हाट का किया शुभारंभ स्थानीय
रविवार, नवंबर 16, 2025
प्रेस क्लब चांपा द्वारा डॉ उमेश कुमार दुबे को "समाज रत्न सम्मान 2025"सम्मान पत्र व स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया
मंगलवार, नवंबर 18, 2025
Shivpuri news : संभावित लंपी वायरस के लिये बंधौली गौशाला को बनाया आइसोलेशन सेंटर
बुधवार, नवंबर 19, 2025
वार्ड क्रमांक 9 में पंच एकांश पटेल की पहल पर निःशुल्क राशन कार्ड KYC शिविर का आयोजन
बुधवार, अक्टूबर 29, 2025
SHIVPURI NEWS : उर्वरक वितरण में अनियमितता पर खनियाधाना में उर्वरक विक्रेता का प्रतिष्ठान किया गया शील्ड
गुरुवार, अक्टूबर 30, 2025
जनपद पंचायत स्तर पर नवनिर्वाचित पंचों का एकदिवसीय प्रशिक्षण संपन्न
मंगलवार, नवंबर 04, 2025
SHIVPURI NEWS : नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ आसान, ऑनलाइन आवेदन करने पर 5 रूपए में उपलब्ध
गुरुवार, अक्टूबर 30, 2025
Shivpuri news : भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जमीन एवं जंगल के लिए संघर्ष कर अपना बलिदान
रविवार, नवंबर 16, 2025
MP NEWS : प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में संशोधन की स्वीकृति
बुधवार, नवंबर 19, 2025
Blog Archive
Blog Archive
नवंबर (140)
अक्टूबर (204)
सितंबर (221)
अगस्त (285)
जुलाई (288)
जून (278)
मई (361)
अप्रैल (272)
मार्च (297)
फ़रवरी (297)
जनवरी (320)
दिसंबर (309)
नवंबर (361)
अक्टूबर (274)
सितंबर (302)
अगस्त (369)
जुलाई (366)
जून (372)
मई (322)
अप्रैल (107)
मार्च (288)
फ़रवरी (362)
जनवरी (381)
दिसंबर (251)
नवंबर (110)
अक्टूबर (274)
सितंबर (414)
अगस्त (453)
जुलाई (251)
जून (322)
मई (519)
अप्रैल (368)
मार्च (323)
फ़रवरी (478)
जनवरी (388)
दिसंबर (462)
नवंबर (439)
अक्टूबर (295)
सितंबर (530)
अगस्त (424)
जुलाई (302)
जून (359)
मई (536)
अप्रैल (675)
मार्च (583)
फ़रवरी (531)
जनवरी (531)
दिसंबर (501)
नवंबर (424)
अक्टूबर (464)
सितंबर (409)
अगस्त (450)
जुलाई (476)
जून (443)
मई (321)
अप्रैल (453)
मार्च (426)
फ़रवरी (342)
जनवरी (379)
दिसंबर (457)
नवंबर (292)
अक्टूबर (325)
सितंबर (449)
अगस्त (453)
जुलाई (616)
जून (665)
मई (561)
अप्रैल (501)
मार्च (532)
फ़रवरी (456)
जनवरी (642)
दिसंबर (678)
नवंबर (466)
अक्टूबर (340)
सितंबर (452)
अगस्त (296)
जुलाई (509)
जून (516)
मई (373)
अप्रैल (244)
मार्च (447)
फ़रवरी (574)
जनवरी (720)
दिसंबर (365)
नवंबर (162)
अक्टूबर (345)
सितंबर (335)
अगस्त (104)
Subscribe Us
0 टिप्पणियाँ