सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील विभा दत्त मखीजा ने कहा कि वीज़ा बढ़ाने के लिए पांच सौ डॉलर देना भी मुश्किल है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मरीजों और दूसरे ज़रूरी लोगों की जानकारी सरकार को दें। जो हो सकेगा सरकार देखेगी। हम आदेश नहीं देंगे। पिछले 13 अप्रैल को विभा दत्त मखीजा ने कहा था कि अमेरिका में फंसा एक व्यक्ति वापस आने की स्थिति में नहीं है। तब कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने अपनी याचिका में कहा है कि आपको अमेरिकी सरकार एयरपोर्ट पर नहीं जाने दे रही है। तब मखीजा ने कहा कि उन्हें अमेरिका से आने की इजाजत तो मिल रही है लेकिन भारत आने की नहीं मिल रही है।
तब कोर्ट ने कहा कि अगर हम आपकी याचिका को स्वीकार कर लें तो ये भारत सरकार के ट्रैवल बैन के एडवाइजरी को कमजोर करेगा। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि पूरी दुनिया में लोगों की वीजा अवधि बढ़ाई जा रही है। उनकी याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती है।
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