ग्वालियर। शहर के विभिन्न बाजारों की दुकानों में बने तलघरों (बेसमेंट) में पार्किंग की बजाय अन्य गतिविधियाँ संचालित न होने दी जाएं। इस संबंध में तलघर मालिकों को नोटिस देकर स्पष्ट रूप से बता दें कि यदि उन्होंने तलघरों का उपयोग पार्किंग की बजाय अवैध रूप से व्यवसायिक गतिविधियों में किया तो तलघर तोड़ने की कार्रवाई की जायेगी। इस आशय के निर्देश कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने उच्च न्यायालय द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था के सुधार के संबंध में दिए गए आदेशों के पालन के सिलसिले में बुलाई गई बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए।
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