जबलपुर में अनलॉक-2: कलेक्टर ने बताया कितने प्रतिबंध, कितनी छूट रहेगी
बुधवार, जुलाई 01, 2020
जबलपुर। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने आज मंगलवार को अनलॉक-2 के तहत एक जुलाई से 31 जुलाई तक दी जाने वाली छूटो एवं प्रतिबंधों के बारे में विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जिले के सभी कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। जबकि कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में स्कूल, महाविद्यालय शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन अथवा दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी।
सिनेमा हाल, जिम्नेजियम स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, मदिरालय (बार), आडिटोरियम, असेम्बली हॉल तथा इसी प्रकार के अन्य स्थान भी बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, समारोह तथा अन्य बड़े समोराह का आयोजन भी 31 जुलाई तक जिले भर में नहीं किया जा सकेगा।
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