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थोक व्यापारी 250 क्विंटल एवं फुटकर व्यापारी 20 क्विंटल ही प्याज का स्टाॅक कर सकेंगे



शिवपुरी, 07 नवम्बर 2020/ प्याज की कीमत अत्यधिक बढ़ने के कारण शासन द्वारा कीमतों के नियंत्रण के लिए थोक व्यापारियों के लिए स्टाॅक सीमा 250 क्विंटल एवं फुटकर व्यापारी के लिए 20 क्विंटल निर्धारित की गई है

कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने इस संबंध में जिला एवं अनुविभाग स्तर पर दल गठित किए है। जिला स्तरीय गठित दल में डिप्टी कलेक्टर श्री मनोज गरवाल, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री विपिन पटेल, सहायक संचालक उद्यानिकी श्री ए.के.राजपूत, मंडी सचिव श्री आर.पी.सिंह, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती खुशबू शुक्ला एवं नापतौल निरीक्षक शामिल है। जबकि अनुविभाग स्तरीय दल में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, मंडी सचिव एवं नापतौल निरीक्षक शामिल है। उक्त दल प्रदेश में भाव नियंत्रण के लिए म.प्र.प्याज व्यापारी (स्टाॅक सीमा तथा जमाखोरी पर निर्वधन) 2020 लागू आदेश के तहत प्याज के थोक/फूटकर व्यापारियों के पास निर्धारित स्टाॅक सीमा से अधिक का भण्डारण पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चिित करेंगे।

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