jawalpur
कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोकथाम के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने नगर निगम सीमा क्षेत्र में लॉकडाउन घोषित किये जाने की वजह से एक आदेश जारी कर रविवार 21 मार्च को नगर निगम जबलपुर सीमा क्षेत्र के लिए शुष्क दिवस घोषित कर दिया है। आदेश के अनुसार शहर में स्थित सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय दुकानों तथा मदिरा विक्रय से संबंधित आज सभी केन्द्रों एम्बी वाईन आउटलेट भांग एवं भांग घोटा दुकानों को रविवार 21 मार्च को संपूर्ण दिवस के लिए बंद रहेगी। इस दौरान शराब के क्रय-विक्रय, संक्रमण एवं परिवहन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अविनाश लवानिया ने बताया कि लॉकडाउन अवधि के दौरान मीडियाकर्मियों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये छूट रहेगी। प्रतिबंधात्मक अवधि में आवाजाही के लिये उन्हें अपने साथ अपने मीडिया संस्थान द्वारा दिया गया परिचय पत्र साथ रखना होगा। इसी तरह हॉकर्स को समाचार पत्रों के वितरण के लिये भी छूट रहेगी।
डीआईजी श्री इरशाद वली ने बताया की उक्त संबंध में पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है।कलेक्टर श्री लवानिया ने बताया की सभी सांची पार्लर बंद रहेंगे, किंतु दूध वितरण के लिए सुबह 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक अतिआवश्यक सेवा मानकर छुट दी गई है । मेडिकल की दुकान और अस्पताल आपातकालीन सेवा के अंतर्गत खुले रहेंगे। सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। सभी प्रकार के व्यवसायिक संस्थान, दुकान बंद रहेंगे।
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