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जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ी, 06 मई की सुबह 06 तक लागू रहेगा संपूर्ण जिले में कंटेन्मेंट जोन,

 

जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश,

संक्रमण के मद्देनजर उचित मूल्य दुकानों में नियंत्रित ढंग से टोकन के माध्यम से होगा खाद्यान्न का वितरण,

जांजगीर - चाम्पा, 25 अप्रैल 2021/  जिला दण्डाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने जिले में कंटेनमेन्ट की अवधि को बढ़ाते हुए इसे अब 6 मई की सुबह 06 बजे तक लागू कर दिया  है। इस अवधि  में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध रहेंगे। जारी  आदेश के अनुसार -
  
जिले  अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में 06 मई को प्रातः  06 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन लागू रहेगा।

जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी।
  
सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिये दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। 
सभी प्रकार की मंडियों तथा थोक/फुटकर एवं किराना दुकानें बंद रहेगी, किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग/अन लोडिंग की अनुमति रात्रि 11  बजे से प्रातः 4 बजे तक दी गयी है। प्रातः 5 बजे से प्रात:11  बजे तक सब्जी, फल, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री/ग्रॉसरी की होम डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेण्डर्स /ठेले वालों/पिक-अप/मिनी ट्रक/अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। संचालकों द्वारा लोगों के घर तक घरेलू आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से करेंगे। इसके लिये दुकानदार ऑनलाईन आर्डर-फोन, व्हाट्स अप एवं अन्य एप्प के माध्यम से ही स्वीकार करेंगे ।  
 दुकानों या स्थायी ठेला को खोल कर सीधे नागरिकों को सामान विक्रय करने की अनुमति नही होगी। दुकान स्थायी ठेला खोल कर सीधे ग्राहकों को सामान विक्रय करते पाये जाने पर एवं किसी दुकान में होम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जावेगा । 
 वाहनों के माध्यम से सामानों की आपूर्ति करने पर वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर लगाया जाना अनिवार्य होगा। संचालित दुकान क्षेत्र पर ही होम डिलीवरी कर सकेंगे। अनावश्यक अन्य क्षेत्रों में आवागमन की अनुमति नहीं होगी । होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को कोविड -19 ,के प्रोटोकॉल के तहत मास्क, सेनेटाईजर आदि का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी करते समय सामान की कॉन्टेक्ट लेस डिलीवरी की जा सकेगी। 
 वस्तुओं का भुगतान यथासंभव ऑनलाईन माध्यम से ही किया जाएगा। इसके लिये ग्राहकों को प्रेरित करने कहा गया है । 
जो भी दुकानदार/ संचालक या उनके घर के सदस्य कोरोना से संक्रमित अथवा होम आईसोलेशन में है, वे इस व्यवस्था में शामिल नहीं होंगे। 
शहरी क्षेत्रों में अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी संबंधित क्षेत्र के जोनवार /वार्डवार मोहल्ले में स्थित दुकानदारों /संचालकों की सूची मोबाईल नंबर सहित तैयार करेंगे, जो कि होम डिलीवरी के लिये इच्छुक है। सूची को ऑनलाईन  माध्यम से आमजनों के मध्य प्रचार - प्रसार करेंगे। ताकि आवश्यकतानुसार आमजन वस्तुओं की खरीदी कर सकें। 
 शहरी क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी होम डिलीवरी करने वाले दुकानदारों/संचालकों को मूव्हमेंट पास जारी करेंगे। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार होम डिलीवरी करने वाले दुकानदारों को मूव्हमेंट पास जारी करेंगे। जिसमें एक निश्चित सीमा क्षेत्र के लिये आवागमन हेतु पास जारी करेंगे। 
संचालक एवं होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को प्रत्येक सप्ताह कोविड -19, टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। साथ ही दुकान संचालक को स्वयं एवं उनके परिवार तथा होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति कोविड -19 से संक्रमित एवं होम आईसोलेशन में नहीं है, संबंधी घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।

दूध पार्लर व दुग्ध वितरण की समयावधि प्रातः 5 बजे से प्रात  7 बजे तक तक होगी।  यह स्पष्ट किया गया है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजीकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। प्रात   05  बजे से प्रात  11  बजे तक ई-कॉमर्स सेवाओं (अमेजन, फ्लिपकार्ट स्थानीय ऑनलाईन दुकान) के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति होगी।   किन्तु शॉप /स्टोर आम जनता हेतु नही खुलेंगे। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड -19, जांच कराना आवश्यक होगा। प्रात  06  बजे से रात्रि 08  बजे तक होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक- अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड़  या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड -19 ,जांच कराना आवश्यक होगा। 
  न्यूज पेपर हॉकर्स के लिए समय प्रातः  5  बजे से प्रातः  7  बजे तक  आवागमन की अनुमति होगी।  

  पशु चारा दुकानें/पेट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं के पशुचारा देने हेतु प्रातः  5  बजे से प्रातः 7  बजे तक शॉप खोलने की अनुमति दी गयी है। 
  सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हितग्राहियों को खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये खाद्यान्नों के परिवहन, भंडारण, वितरण लोडिंग अनलोडिंग एवं उससे संबंधित सहायक गतिविधियों, उचित मूल्य दुकानें/भंडारगृह, कस्टम मिलिंग कार्य, संग्रहण केन्द्र एवं समितियों से धान का उठान, राईस मिल के द्वारा कस्टम मिलिंग का चावल नागरिक आपूर्ति निगम/राज्य भण्डार गृह निगम, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चावल जमा/रेक लोडिंग का परिवहन निर्बाध रूप संचालन सशर्त दी गयी है। 
 उपरोक्त अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले में संचालित समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से प्रतिदिन प्रात  06  बजे से प्रातः 10  बजे तक खाद्यान्न वितरण के लिये भौगोलिक क्षेत्र जैसे  मोहल्ला  ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर नियंत्रित तरीके से राशन वितरण की अनुमति होगी। टोकन की संख्या प्रतिदिन अधिकतम 50-60 तक होनी चाहिए ताकि लाभार्थियों को कई दिनों तक समान रूप से राशन वितरित किया जाए ।   
वार्ड/मोहल्ला में हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण के लिये अलग-अलग दिन निर्धारित कर सूचित कर राशन वितरण किया जाए। उचित मूल्य दुकानों में राशन वितरण के समय सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिये हितग्राहियों द्वारा मास्क पहनना एवं उनके खड़े होने के स्थान पर चिन्हांकन सुनिश्चित करते हुए कतारबद्ध कराकर खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। वितरण के समय उचित मूल्य दुकान में हितग्राहियों के सैनिटाईजेंशन हेतु सैनिटाईजर, साबुन, पानी इत्यादि की व्यवस्था उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा की जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों यथा भंडारगृहों में सामाजिक दूरी के अनुपालन करते हुए कार्य संपादित किया जाएगा। 
हितग्राहियों के लिये राशन कार्ड ही उनका शासकीय उचित मूल्य दुकान तक आने-जाने के लिये पास होगा। किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा । 
 राईस मिल, कस्टम मिलिंग, संग्रहण केन्द्र, कस्टम मिलिंग का चावल नागरिक आपूर्ति निगम/राज्य भण्डार गृह निगम, भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के संचालक अपने कैंपस के भीतर   मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए संचालन व कार्यों की अनुमति होगी । 
 एलपीजी गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे । 
औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण ईकाईयों को अपने कैंपस के भीतर  मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी । 
अनवरत उत्पादन अपनाने वाले जिले केें स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री ( जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हों ) सीमेंट , स्टील, शक्कर फर्टिलाइजर एवं खान (माईन्स ) कोरोना संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे या दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की शर्तों पर संचालित रहेंगे। 
कंटेनमेंट अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी। 
सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक आयोजन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किन्तु वैवाहिक कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिकतम 10 निर्धारित की गई है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना एवं समय-समय पर हाथ धोना/सैनेटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिये नियमानुसार संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा । 
 जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त दैनिक एवं साप्ताहिक हाट-बाजार, मवेशी बाजार पूर्णतः बंद रहेंगे। 

पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वैन, अस्पताल मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन,  एम्बुलेंस, ग्रॉसरी होम डिलीवरी, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, कोल परिवहन में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट रिलवे स्टेशन बस स्टैंड से संचालित ऑटो, टैक्सी विधिमान्य यात्रा टिकट धारित करने वाले, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। उक्त दशा में प्रदायित पी.ओ.एल, का पृथक रिकार्ड विस्तृत विवरण प्रतिदिन जिला खाद्य अधिकारी को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 

 उपरोक्त अवधि में जांजगीर-चाम्पा जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय,  शासकीय,   सार्वजनिक,  अर्द्ध सार्वजनिक, निजी कार्यालय प्रतिष्ठान एवं बैंक बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, रेलवे, एस.ई.सी.एल. कोयला खनन एवं एयरपोर्ट संचालन व रखरखाव से जुड़े कार्यालय  वर्कशॉप, रेक पाईट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामाग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासकीय अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओ को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी, किन्तु अस्पताल एवं एटीएम पूर्ववत संचालित रहेंगे। 
 समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिये  निर्देश 
उपरोक्त अवधि के दौरान को- मार्बिड, गर्भवती अधिकारियों, कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंको को हब बैकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। किन्तु सभी बैंक, शाखाएं प्रातः 10  बजे से दोपहर 1  बजे तक ही संचालित हो सकेंगी। उपरोक्त अवधि के दौरान बैंकों को एटीएम कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल/डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस. केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोडकर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। 
 सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करने एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। 
 बैंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। बैंक सार्वजनिक नहीं होंगे अर्थात् बैंक आमजनों के लिये बंद रहेंगे ।
कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कान्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार लागू रहेगें। इन कार्यो में संलग्न सभी शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड़ केयर सेंटर में एडमिट एवं डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। 
 कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर जाने एवं आने की अनुमति सिर्फ स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति में ही होगी। 
अपरिहार्य परिस्थितियों में जांजगीर-चाम्पा जिले के एवं बाहर से आ रहे व्यक्तियों के लिये अन्तर्जिला आवागमन हेतु ई-पास अनिवार्य होगा तथा प्रतियोगी अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे टेलीकॉमएयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखरखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड -19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जावेगा। 
 अत्यावश्यक कोल परिवहन से संबंद्ध वाहनों हेतु नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित ऑटो मोबाईल रिपेयर शॉप   गैरेज  टायर पंचर की दुकाने तथा ढाबा रेस्टोरेंट (केवल टेकअव) हेतु सीमित संख्या में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर संचालित हो सकेगी। 
समस्त कोविड -19 टीकाकरण हेतु टीकाकरण केन्द्र खुले रहेंगे। कोविड -19 टीकाकरण एवं कोविड -19 जांच (टेस्ट) हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। 

 आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। 
रेलवे स्टेशन , एयरपोर्ट, बस स्टैंड, अस्पताल आवागमन हेतु ऑटो टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी। किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जायेगी। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फाम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। 
कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक ( शहर/ग्रामीण), कमाण्डेंट होमगार्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत, समस्त जनपद पंचायत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चौकी, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाओं, फायरब्रिगेड, नगरपालिका सेवाएं साफ-सफाई एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था, जेल, पेयजल प्रदाय, रेल्वे , टेलीकाम, इन्टरनेट सेवाए, एटीएम एवं आपातकालीन सेवाएं हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी। सभी शासकीय कार्यालयों में फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल  फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जायें। इसके अतिरिक्त सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे। परन्तु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे। अधिकारी-कर्मचारी घर से शासकीय कार्य संपादित करने (वर्क फ्राम होम) एवं सदैव मोबाइल टेलीफोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से संपर्क में बने रहेंगे तथा अत्यंत आवश्यकता होने पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिये निर्देशित/आदेशित किया जावेगा। 
उपरोक्त सभी कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। उपरोक्त बिन्दुओं को छोडकर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/समूह /प्रतिष्टानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 यथासंशोधित 2020 के तहत अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है ।

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