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पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम अंतर्गत जिले के आपदाग्रस्त बच्चों के आवेदन आमंत्रित



शिवपुरी 
कोविड-19 महामारी के कारण 11 मार्च से 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि में जिन बच्चों ने अपने माता-पिता, जीवित माता या पिता, बैध अभिभावक या दत्तक माता-पिता को खो दिया है, ऐसे बच्चों के स्वास्थ्य, देखभाल एवं शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के उद्देश्य से योजना अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा पात्र बच्चों की पहचान की जा रही है। यदि आपके आसपास ऐसा कोई बच्चा है तो उसकी जानकारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास शिवपुरी या महिला एवं बाल विकास के किसी भी परियोजना कार्यालय में देकर उस बच्चे की मदद कर सकते है।
महिला एवं बाल विकास के जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री देवेंद्र सुंदरियाल ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर मासिक पेंशन, निःशुल्क शिक्षा एवं प्रधानमंत्री जन आरोग्य अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं 5 लाख का बीमा दिया जाएगा। हितग्राही की आयु 23 वर्ष पूर्ण होने पर 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिये जाने के प्रावधान हैं।
योजना का लाभ ऐसे बाल हितग्राही को दिया जाएगा, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तथा माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। भले ही एक अभिभावक की मृत्यु पहले या बाद में किसी भी वजह से हो चुकी हो और जीवित माता या पिता की मृत्यु कोविड़ संक्रमण के कारण हुई हो। इस योजना में वे बच्चे भी पात्र होंगे, जिनके माता पिता की पहले मृत्यु हो चुकी है और अब उनके कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता की कोविड संक्रमण के कारण 11 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2021 के बीच कोविड संक्रमण के कारण मृत्यु हुई है। अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास कार्यालय या बाल कल्याण समिति शिवपुरी के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है अथवा वेबसाइट www.pmcaresforchildren.in पर विजिट करे।

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