जारी आदेश के तहत उक्त अधिनियम की धारा 2 (घ) के अंतर्गत शिवपुरी जिले में पदस्थ समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी तहसीलदार एवं अतिरिक्त/ नायब तहसीलदारों को उनके मुख्यालय क्षेत्रांतर्गत उक्त अधिनियम के तहत विहित प्राधिकारी घोषित किया जाता है। उक्त निर्देशों के अनुपालन में राजनैतिक/ सार्वजनिक समारोह आदि के लिए लाउडस्पीकर / ध्वनि विस्तारक यंत्रों/ डी.जे.बैण्ड बाजा आदि के प्रयोग विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। आम सभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउड स्पीकर/ ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सुबह 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे के बीच किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं दी जायेगी। निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आम सभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउडस्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्वनिप्रवर्धक का प्रयोग रात्रि में 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य नहीं किया जायेगा।
ट्रक, जीप टेम्पो, ऑटो रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर / ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रसारण एवं प्रचार-प्रसार करने पर या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात लाउडस्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग की दशा में संबंधित उपकरण जप्त कर लिये जायेंगे।
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