कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के प्रतिवेदन के आधार पर जन सामान्य की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए रिहायशी क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री तथा ज्वलनशील पदार्थ के भंडारण पर प्रतिबंधित
किए जाने की कार्यवाही की गई है। इस प्रकार की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाये जाने हेतु जिले में निषेधाज्ञा धारा 144 लागू किये जाने की कार्यवाही की है।
जारी आदेश के तहत विस्फोटक, ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण करने वाले व्यापारी उक्त सामग्री का भंडारण नगर पालिका/परिषद के सीमा क्षेत्र के बाहर सुरक्षित स्थान पर करेंगे तथा भण्डारण स्थान पर सभी प्रकार की सावधानियां जैसे अग्निशमन यंत्र एवं आग पर काबू पाने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थायें अनिवार्य रूप से करेंगे।
सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) एवं समस्त थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री के भण्डारण गोदामों पर सतत निगरानी रखेंगे तथा उक्तादेश का पालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 तथा 2008 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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