मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर की ओर से जारी शुद्धि पत्र में बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिव्यांगजन आरक्षण के संदर्भ में जारी निर्णय दिनांक 29 अप्रैल 2020 और 1 सितंबर 2021 के अनुपालन में सहायक प्राध्यापक संवर्ग में दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित कोटे के अंतर्गत विज्ञापित पदों को केडर स्ट्रैंथ में उपलब्ध पदों को पुनरीक्षित किया गया है।
इसके बाद सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017 के रिक्त पदों का विवरण संशोधित किया गया है। दिव्यांग जनों के लिए खोल 300 आरक्षित किए गए हैं जिसकी संशोधित चयन सूची बाद में जारी की जाएगी।
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