मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय द्वारा नगरीय निकायों के आम चुनाव के लिए वादों के आरक्षण हेतु सभी कलेक्टरों के नाम आदेश जारी कर दिया गया है। कुल 41 पेज की PDF FILE कलेक्टरों को भेजी गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है।
आरक्षण के आदेश में बताया गया है कि मध्य प्रदेश के 321 निकायों में चुनाव तत्काल घोषित करने की बाध्यता है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान परिसीमन के आधार पर चुनाव कराने की अनुमति दी है। नगर पालिका पन्ना, गढ़ाकोटा, मलाजखंड तथा खुरई की सीमाओं में परिवर्तन हुआ है इसलिए इनका नए सिरे से परिसीमन किया जाना है।
इसके अलावा 317 निकायों में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा के अनुसार ओबीसी आरक्षण की कार्यवाही करना है। निर्देशित किया गया है कि किसी भी नगर निगम अथवा नगर पालिका में ओबीसी के लिए कुल पार्षद पदों का 35% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए।
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