हम आप को बता दे कि शिवपुरी जिले की जिला पंचायत वार्ड 15 पिछोर से निर्वाचित जिपं सदस्य मनीराम लोधी को ग्वालियर कमिश्नर ने नोटिस जारी किया सात दिन में जवाब तलब किया है। । ग्वालियर कमिश्नर ने जिला पंचायत सदस्य मनीराम पुत्र धनसिंह लोधी वार्ड 15 पिछोर को नोटिस जारी किया है।
यह नोटिस कलेक्टर शिवपुरी के प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया है। नोटिस में जिपं सदस्य लोधी को लिखा है कि निरंतर अवैध परिरोध, बिना अनुमति सभा, रैली, धरना प्रदर्शन, घेराव आदि गतिविधियां, सोशल मीडिया पर आए दिन तरह- तरह की पोस्ट डालकर लोगों को भडकाने, दो जाति समुदाय के लोगों के बीच सौहार्द्र की भावना आहत करने तथा अपने समर्थकों, साथियों को एकत्रित कर उन्हें भड़काने का प्रयास किया जा रहा है।
कमिश्नर द्वारा जारी नोटिस में मनिराम के खिलाफ पिछोर थाने में अपराध क्रमांक 153ए, 447, दूसरे अपराध में धारा 341, 147, 188 और करैरा थाने में अपराध क्रमांक 186, 188, 341, 147 तथा भौंती थाने में धारा 188, 341, 143 के तहत केस प्रचलित हैं।
कमिश्नर ने लिखा है कि आप निर्वाचित जिपं सदस्य होने से लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। आपका कृत्य अनुशासन हीनता की श्रेणी में आता है। इसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से दोषी हैं। मप्र पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत कार्रवाई कर पद से पृथक की कार्रवाई प्रस्तावित की है।
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