शिवपुरी, राशन वितरण में अनियमितता के संबंध में विपणन सहकारी संस्था कोलारस के प्रबंधक, विक्रेता, सहायक विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही एवं आईपीसी की धारा 409 के तहत पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
कोलारस एसडीएम मोतीलाल अहिरवार ने बताया कि तहसील कोलारस की शासकीय उचित मूल्य दुकान उन्हाई जो कि विपणन सहकारी संस्था कोलारस द्वारा संचालित है। उचित मूल्य दुकान उन्हाई के अंतर्गत आने वाले ग्राम सेमरी के हितग्राहियों द्वारा जनसुनवाई में राशन वितरण में अनियमितता के संबंध में शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी जांच नायब तहसीलदार वृत्त लुकवासा से कराई गई। जांच में ऑनलाइन प्रदर्शित स्टॉक मात्रा एवं भौतिक सत्यापन करने पर शासकीय उचित मूल्य दुकान में मोटा अनाज 36 किलोग्राम कम, मूंग 310 किलोग्राम कम, नमक 959 किलोग्राम कम, शक्कर 113 किलोग्राम कम, गेहूं 23060 किलोग्राम कम, चावल सामान्य 29890 किलोग्राम कम, फोर्टिफाइड चावल 1806 किलोग्राम कम होना पाया गया व अन्य अनिमिततायें पायी गई, जिसके संबंध में प्रबंधक, विक्रेता एवं सहायक विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब संबंधितों द्वारा प्रस्तुत न करने पर अनुविभागीय अधिकारी कोलारस द्वारा कार्यवाही की गयी है। इस मामले में प्रबंधक अर्जुन सिंह लोधी विक्रेता संजीव यादव निवासी सेजवारा एवं सहायक विक्रेता सुक्रम जाट निवासी बेहटा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 एवं भा. द. संहिता की धारा 409 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
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