शिवपुरी, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग द्वारा मत्स्य कृषकों के लिये मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजनान्तर्गत जिले में कुल 03 स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना की
जाएगी। जिसमें 02 सामान्य, 01 अनुसूचित जाति का रहेगा। प्रत्येक स्मार्ट फिश पार्लर स्थापना पर राशि रूपये 05 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसमें से चयनित हितग्राही को इकाई लागत की 10 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में संबंधित पंचायत अथवा नगरी निकाय में जमा करना होगी।
साथ ही स्मार्ट फिश पार्लर का मासिक किराया एक हजार रुपये प्रतिमाह संबंधित पंचायत अथवा नगरी निकाय में देय होगी। जिसके लिए हितग्राही को नियमानुसार संबंधित पंचायत अथवा नगरी निकाय के साथ अनुबंध करना होगा। संबंधित हितग्राही की कार्य प्रणाली संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
योजनान्तर्गत सभी वर्ग के इच्छुक मत्स्य विक्रेता, मछुआ सहकारी समिति, मछुआ स्वसहायता समूह के सदस्य पात्र होंगें। स्मार्ट फिश पार्लर का निर्माण संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के द्वारा किया जावेगा। आवेदक ऐसे स्थान पर ही स्मार्ट फिश पार्लर के निर्माण के लिये आवेदन कर सकते हैं।
आवेदक को अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड, समग्र आई.डी, निवास प्रमाण पत्र वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है एवं आवेदक को मध्यप्रदेश का निवासी होना आवश्यक है। इस हेतु आवेदन 20 जुलाई 2023 तक कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग विभाग जिला शिवपुरी कार्यालयीन समय में आमंत्रित किये जाएगें।
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