उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि खरीफ फसलों का बीमा कराने के लिये भू अधिकार पुस्तिका या बी-1 आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रमाणित प्रति तथा फसल बुवाई प्रमाण पत्र के साथ विधिवत भरा हुआ प्रस्ताव पत्र के साथ अपने मोबाईल नम्बर के साथ प्रस्तुत करना होगा। ऋणी कृषक जो फसल बीमा योजना से बाहर होना चाहते हैं। उन्हें भी बीमांकन की अंतिम तिथि से 07 दिवस पूर्व 24 जुलाई तक अपने संबंधित बैंक में अवश्य सूचित करना होगा। फसल बीमा कराने पर प्राकृतिक आग (आकाशीय बिजली गिरना), बादल फटना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रपात, बाढ, जलभराव, भूस्खलन सूखा, कीट-व्याधियां इत्यादि से फसल नुकसान होने पर किसान भाई फसल बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फसल बीमा के संबंध में किसान भाई एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के टोल फ्री नम्बर 18005707115 पर सम्पर्क कर सकतें हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा कराने के लिए शिवपुरी जिले हेतु पटवारी हल्का स्तर पर धान सिंचित के लिए प्रीमियम राशि 800 रू प्रति हैक्टयर, धान असिंचित के लिए 713 रू, मक्का के लिए 554 रू, तुअर के लिए 582, बाजरा के लिए 406 रू, सोयावीन के लिए 689.50 रू, मूंगफली के लिए 800 रू तथा जिला स्तर पर उड़द के लिए 558 रू एवं तहसील स्तर के पर तिल के लिए 426.8 रू, मूंग के लिए 558 रू. प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि निर्धारित है। अधिसूचित फसलों के बीमा की प्रीमियम राशि अपने बैंक अथवा सी.एस.सी. सेंटर में जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं।

0 टिप्पणियाँ