यह कार्यवाही आयुध अधिनियम 1959 के तहत की गई है। थाना सिरसौद के ग्राम जसराजपुर निवासी सरदार सिंह पुत्र भगवानलाल रावत के नाम से स्वीकृत शस्त्र लाइसेंस 688/2003/111/डीएम/ एसआईपी पर दर्ज था, जो तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
अगर मैंने नशा किया या गाली दी, तो मुझे तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर देना!" ₹50 के ल…
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