लाठी, डंडें से मारपीट करने बाले आरोपीगण को खनियाधाना न्यायालय ने सुनाई 2-2 वर्ष की सजा
माननीय न्यायालय खनियाधाना ने थाना खनियाधाना के अपराध क्रमांक 105/2020 के आरोपीगण 1.रामसिंह पुत्र निरपत जाटव उम्र 60 वर्ष नि. ग्राम कुम्हर्रा थाना ख्नियाधाना, 2. पर्वत पुत्र हल्कुराम जाटव उम्र 39 वर्ष नि. ग्राम पिपरौदा उबारी थाना मायापुर को मारपीट के दोषी पाये जाने पर धारा 325/34 भादंसं में 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1500-1500रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण:- इस प्रकार है कि फरियादी चन्दन जाटव दिनांक 06.03.2020 के शाम 05 बजे वह रामसिंह के यहां कुटीर का काम कर रहा था तभी रामसिंह जाटव उससे कहने लगा कि उसे उसकी अलवारी का उल्टा पलस्तर कर दे तो उसने कहा कि उसे उल्टा पलस्तर नहीं आता है इसी बात पर से रामसिंह कहने लगा कि उसने किस बात का ठेका दिया है ओर मुझे गालियां देने लगा उसने गाली देने से मना किया तो रामसिंह जाटव ने उसकी डंडों से मारपीट की और फिर रामसिंह का दामा पर्वत जाटव ने लाठी मारी जिससे उसे चोट होकर खून निकल आया मौके पर अरविन्द यादव था जिसने धटना देखी व बीच बचाव किया। पुलिस ने फरियादी कि उक्त रिपोर्ट पर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय खनियाधाना के समक्ष प्रस्तुत किया।
माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपीगण को धारा 325/34 भादंसं में 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1500-1500रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवी श्री कल्याण सिंह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील खनियाधाना द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उपर्युक्त दंड से दंडित किया गया।

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