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मतदान के दिन अभ्यर्थी को स्वयं के लिए एक वाहन की उपयोग की अनुमति रहेगी अपर जिला मजिस्ट्रेट देंगे अनुमति 

मतदान के दिन अभ्यर्थी को स्वयं के लिए एक वाहन की उपयोग की अनुमति रहेगी 
अपर जिला मजिस्ट्रेट देंगे अनुमति 

शिवपुरी | 24-मार्च-2019   लोकसभा का चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी को मतदान के दिन स्वयं के लिए एक वाहन एवं अभ्यर्थी के चुनाव एजेन्ट को एक वाहन संपूर्ण संसदीय क्षेत्र के लिए, जबकि कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता के उपयोग हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 01 वाहन के मान से अनुमति लेनी होगी। उक्त सभी वाहनों की अनुमति अपर जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी दी जाएगी। जबकि ग्वालियर संसदीय क्षेत्र क्रमांक-3 के तहत आने वाले जिले के विधानसभा क्षेत्र 23 करैरा एवं 24 पोहरी हेतु अभ्यर्थियों के वाहन की अनुमति कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर ग्वालियर संसदीय क्षेत्र द्वारा दी जाएगी।
   जिला मजिस्ट्रेट एवं गुना संसदीय क्षेत्र क्रमांक 04 की रिटर्निंग ऑफिसर श्रीमती अनुग्रहा पी ने लोकसभा निर्वाचन स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराए जाने हेतु राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने एवं मतदान दिनांक को वाहनों के दुरूपयोग को रोकने हेतु दिशा निर्देश जारी किए है। जारी निर्देशों में लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्येक उम्मीदवार को मतदान के दिन एक वाहन का उपयोग खुद अपने लिए कर सकेगें, जबकि दूसरे वाहन का उपयोग उसके चुनाव एजेन्ट और प्रत्येक विधानसभा के मान से एक वाहन का उपयोग कार्यर्क्ताओं द्वारा किया जा सकेगा।
   आयोग ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए है कि आवंटित वाहनों पर किसी प्रकार के पोस्टर, बैनर, प्लेकार्ड, झण्डा नही लगा सकेंगे। अभ्यर्थी एवं एजेन्ट को आवंटित वाहन में अभ्यर्थी की अनुपस्थिति में अन्य कोई व्यक्ति उपयोग नही कर सकेगा। उक्त वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम 05 व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दण्डनीय होगा।

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