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मध्यप्रदेश/ बिजली कंपनी ने कहा- बकाया जमा नहीं किया तो कराएंगे कुर्की; अनूप मिश्रा बोले- दायर करूंगा मानहानि का केस


मुरैना-श्योपुर के सांसद अनूप मिश्रा।मुरैना-श्योपुर के सांसद अनूप मिश्रा।
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  • रेसकाेर्स रोड स्थित 38 नंबर बंगले पर साढ़े 5 लाख रुपए बिल बकाया का मामला


ग्वालियर.रेसकाेर्स राेड स्थित बंगला नंबर-38 पर बकाया साढ़े पांच लाख रुपए के बिजली बिल काे लेकर सांसद अनूप मिश्रा और बिजली वितरण कंपनी आमने-सामने आ गए हैं। बिजली कंपनी की ओर से सांसद को बकाया चुकाने के लिए दिए गए नोटिस की अवधि सोमवार को पूरी हो जाएगी। कंपनी के अफसरों का कहना है कि श्री मिश्रा यदि बिल नहीं चुकाएंगे तो तहसीलदार कोर्ट में उनके खिलाफ कुर्की का प्रकरण दर्ज कराएंगे।
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वहीं अनूप मिश्रा का कहना है कि बंगला पिछले 6 साल से मेरे नाम पर नहीं था, फिर मुझ पर बकाया राशि जमा करने का दबाव क्याें बनाया जा रहा है? बंगला अभी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के नाम है, इसलिए बकाया वे ही चुकाएं। सांसद ने कहा, अगर मेरे खिलाफ कुर्की वारंट जारी हुआ तो मैं बिजली कंपनी के खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। दरअसल, 2013 तक उक्त बंगला अनूप मिश्रा के नाम पर था। बाद में इसका इस्तेमाल भाजपा के संभागीय मुख्यालय के रूप में किया गया। इस दौरान दस्तावेज में इसे किसी के नाम आवंटित नहीं किया था।

जिसके नाम मीटर है उनसे ही वसूलेंगे बिल
सांसद अनूप मिश्रा को 38 नंबर बंगले पर बकाया साढ़े 5 लाख रुपए चुकाने नोटिस दिया था। 25 मार्च तक वे बिल नहीं चुकाएंगे तो कुर्की का प्रकरण दर्ज कराएंगे। नियमानुसार जिसके नाम मीटर होता है, बिजली बिल भी उनसे ही लिया जाएगा।- संतोष कुमार विट्ठल, मैनेजर, थाटीपुर जोन, बिजली कंपनी

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