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हिरासत, जेल में पढ़ी-लिखी महिलाओं के साथ रखने की मांग खारिज

पूर्व सीएम और पूर्व राज्यपाल एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की हत्या के मामले में गिरफ्तार उनकी पत्नी ने अलग जेल में सेल में रखने की मांग की थी
अपूर्वा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, जेल में पढ़ी-लिखी महिलाओं के साथ रखने की मांग खारिज
रोहित शेखर की हत्या के मामले में कोर्ट ने अपूर्वा तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

खास बातें

  • कोर्ट ने अपूर्वा को जेल में चश्मा पहनने की छूट दे दी
  • रोहित की मां ने कहा - बहुत लालची है अपूर्वा
  • शादी के बाद ही विधानसभा चुनाव का टिकट चाहती थी
नई दिल्ली: पूर्व सीएम और पूर्व राज्यपाल एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की हत्या के मामले में गिरफ्तार रोहित की पत्नी अपूर्वा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. उसने जेल में अलग सेल में रखने की मांग की जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया.
रोहित शेखर तिवारी की हत्या की आरोपी उनकी 34 साल की पत्नी अपूर्वा तिवारी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दो दिन की पुलिस रिमांड के बाद साकेत कोर्ट में पेश किया. पुलिस ने कहा अभी उनकी जांच चल रही है, लेकिन अपूर्वा की पुलिस रिमांड की जरूरत नहीं है. इस पर कोर्ट ने अपूर्वा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपूर्वा की तरफ से उसके वकील ने कहा कि अपूर्वा एनडी तिवारी की बहू हैं इसलिए उनकी जान को खतरा है. उन्हें जेल में पढ़ी-लिखी महिलाओं के साथ अलग सेल में रखा जाए. कोर्ट ने यह मांग ठुकराते हुए कहा कि जो भी होगा जेल मैनुअल के हिसाब से होगा. अपूर्वा ने कहा कि उसे इयररिंग और चश्मा पहनने की अनुमति दी जाए. कोर्ट ने चश्मा पहनने की छूट दे दी.

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