मध्यप्रदेश शिवपुरी जिले के कोलारस पुलिस द्वारा 55500 रू की अवैध शराब एवं 2 मोटरसायकलें की जप्त
दिनांक 05.05.19 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री राजेश हिंगणकर के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री गजेंद्र सिंह कंवर के मार्गदर्शन में थाना बामोरकला, मायापुर एवं कोलारस द्वारा 55500 रू की अवैध शराब एवं 2 मोटरसायकलें जप्त की गई।
थाना प्रभारी बामोरकला उनि. रामेन्द्र सिंह चैहान को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम ढंगा में दो व्यक्ति अपनी मोटरसायकल से अवैध रूप से शराब कहीं लेकर जा रहे हैं थाना प्रभारी बामोरकला द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मुखबिर के बताये स्थान पर रवाना हुए, पुलिस टीम द्वारा ग्राम ढंगा नहर की पुलिया पर आरोपी भूपत पुत्र कलुआ उर्फ कल्यान उम्र 23 साल निवासी ग्राम भरका थाना खनियाधाना एवं मोहरसिंह पुत्र चंन्द्रभान लोधी निवासी ग्राम विजयपुर, थाना खनियाधाना की मोटरसायकल का पीछा कर दबोचकर उनके कब्जे से 7 पेटी देशी प्लेन शराब के कुल 350 क्वार्टर शराब कीमत 24500 रू एवं मोटरसायकल टी.व्ही.एस स्टार सिटी क्रमांक एमपी 33 एमए 7037 कीमत 20000 रू की जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
इसी क्रम में थाना प्रभारी मायापुर निरी. सुधीर सिंह कुशवाह को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम धर्मपुरा के आदिवासी पुरा में एक व्यक्ति अपनी मोटरसायकल से अवैध रूप से शराब कहीं लेकर जा रहा है थाना प्रभारी मायापुर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मुखबिर के बताये स्थान पर रवाना हुए, पुलिस टीम द्वारा ग्राम धर्मपुरा आदिवासी पुरा के पास आम रास्ते से आरोपी भगवत पुत्र रामभरोसे पाल उम्र 25 साल निवासी ग्राम महरोली की मोटरसायकल का पीछा कर दबोचकर उनके कब्जे से 350 क्वार्टर देशी प्लेन शराब कीमत 21000 रू एवं मोटरसायकल हीरो होण्डा क्रमांक एमपी 33 एमए 5739 कीमत 30000 रू की जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
इसी क्रम में थाना प्रभारी कोलारस निरी. सुरेन्द्र सिंह सिकरवार द्वारा पुलिस टीम के साथ मुखबिर सूचना पर ग्राम सेसई सड़क से वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आरोपी धीरा सिंह पुत्र सिखत्तर सिंह सिख उम्र 28 साल निवासी सेसई सड़क के घर के आंगन से हाथ भट्टी की 90 लीटर कच्ची अवैध शराब कीमत 10000 रू की जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

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