राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के किसानों को प्याज का उचित मूल्य दिलाने हेतु मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना 2019-20 लागू की गई है। योजना के तहत किसान भाई जिले की अधिसूचित मण्डियां शिवपुरी एवं कोलारस में प्याज के विक्रय के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर 31 मई 2019 तक पंजीयन की तिथि निर्धारित की गई थी। जिसे शासन ने 7 जून तक बढ़ा दिया गया है।
सहायक संचालक उद्यान ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए मध्यप्रदेश का मूल्य निवासी होना आवश्यक है। किसान के नाम पर स्वयं की भूमि होना चाहिए। वन पट्टाधारी किसान भी योजना का लाभ ले सकेंगे। योजना का लाभ 250 क्विंटल की औसत के आधार पर उत्पादन की सीमा तथा उत्पादन का रकवा अधिकतम 2.000 हेक्टेयर जो भी कम हो, तक ही राशि देय होगी। ई-उर्पाजन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के द्वारा प्याज विक्रय करने पर सीधे राशि बैंक खातों में जमा की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब किसान को 07 जून तक ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन, जिले की अधिसूचित कृषि उपज मण्डी शिवपुरी, कोलारस में करा सकेंगे।
सहायक संचालक उद्यान ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए मध्यप्रदेश का मूल्य निवासी होना आवश्यक है। किसान के नाम पर स्वयं की भूमि होना चाहिए। वन पट्टाधारी किसान भी योजना का लाभ ले सकेंगे। योजना का लाभ 250 क्विंटल की औसत के आधार पर उत्पादन की सीमा तथा उत्पादन का रकवा अधिकतम 2.000 हेक्टेयर जो भी कम हो, तक ही राशि देय होगी। ई-उर्पाजन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के द्वारा प्याज विक्रय करने पर सीधे राशि बैंक खातों में जमा की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब किसान को 07 जून तक ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन, जिले की अधिसूचित कृषि उपज मण्डी शिवपुरी, कोलारस में करा सकेंगे।
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