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व्यावसायीगण दुकान एवं व्यवसायिक उपक्रमों के पंजीयन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें 

व्यावसायीगण दुकान एवं व्यवसायिक उपक्रमों के पंजीयन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें 

शिवपुरी | 18-जुलाई-2019
     म.प्र.दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 (गुमास्ता कानून) के तहत पंजीयन शुल्क एवं पंजीयन नवीनीकरण प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। सभी व्यावसायीगण कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर नवीन पंजीयन एवं नवीनीकरण करा सकते है।
    श्रम पदाधिकारी जिला शिवपुरी श्री एस.के.जैन ने बताया कि म.प्र.दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 (गुमास्ता कानून) के तहत दुकान एवं व्यवसायिक उपक्रमों के नवीन पंजीयन के लिए तीन कर्मचारियों तक नियोजित करने वाली स्थापनाओं को 200 रूपए तथा तीन से अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाली स्थापनाओं को 250 रूपए फीस जमा करनी होगी। ऐसे पंजीयन जो 15 फरवरी 2014 के उपरांत जारी हुए है उन्हें नवीनीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन में यदि कोई भी परिवर्तन जैसे स्थापना का नाम व पता, श्रमिक संख्या आदि कराने के लिए निर्धारित शुल्क 0 से 3 श्रमिक 25 रूपए, 04 या उससे अधिक श्रमिक पर 40 रूपए देय होंगे।

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