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उर्वरक अमानक पाए जाने पर क्रय, विक्रय एवं भण्डारण पर प्रतिबंध 

उर्वरक अमानक पाए जाने पर क्रय, विक्रय एवं भण्डारण पर प्रतिबंध 

शिवपुरी | 24-सितम्बर-2019  जिले में फार्मर फर्टी.को.लि.कांडला गांधीधाम गुजरात का डीएपी उर्वरक उत्पाद प्रयोगशाला में जांच के दौरान अमानक पाए जाने पर जिले में क्रय, विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण पर रोक लगा दी गई है।  
    किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक एवं अधिसूचित प्राधिकृत अधिकारी श्री यू.एस.तोमर ने बताया है कि जिले में सेवा सहकारी समिति सिनावलखुर्द खनियांधाना विक्रेता फर्म द्वारा यह उर्वरक बेचा जा रहा था। अमानक पाए जाने के कारण उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस बैच नम्बर 19-04-19 डीएपी उर्वरक का जिले में क्रय, विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण प्रतिबंधित कर दिया गया है।      

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