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कोर्ट में कपटपूर्ण याचिका दाखिल करने वाला वापस घर जाता है या जेल, यहां पढ़िए



 ज्यादातर लोग कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर ही रहना चाहते हैं परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिखा-पढ़ी और कोर्ट-कचहरी के नाम पर अपने समाज में सब को धमकाते रहते हैं। कभी-कभी अनुचित लाभ भी उठाते हैं। लोगों में भय व्याप्त रहे इसलिए कभी-कभी कोर्ट में बेईमानी पूर्वक याचिका भी दाखिल कर देते हैं। भारतीय दंड संहिता में इस तरह के अपराध करने वालों को दंडित करने का प्रावधान है। कोर्ट में कोई वॉल्यूम की याचिका खारिज नहीं होती बल्कि उनके खिलाफ धारा 209 के तहत आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जा सकता है।

भारतीय दण्ड संहिता ,1860 की धारा 209 की परिभाषा:-


*भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 209 में दण्ड का प्रावधान:-*

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