साथ ही बंदियों को प्रदाय किये जाने वाले भोजन, पानी स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा, मुलाकात आदि प्रावधानों के संबंध में चर्चा की गई। तत्पश्चात सर्किल जेल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित बंदियों को विशेष न्यायाधीश वंदना जैन के द्वारा जेल अपील के प्रावधानों के बारे में बताया गया। साथ ही जिला न्यायाधीश/सचिव अर्चना सिंह के द्वारा निशुल्क विधिक सहायता, बंदियों के अधिकार एवं उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। शिविर के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी सज्जन सिंह सिसौदिया के द्वारा प्ली बार्गेनिंग प्रक्रिया के प्रावधानों आदि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गई।
इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट दिव्यानी सिंह, वंशिता गुप्ता, जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉ.वीरेन्द्र कुमार चढ़ार, जेल अधीक्षक रमेशचंद्र आर्य एवं जेल उपाधीक्षक दिलीप सिंह उपस्थित रहे। शिविर उपरांत बंदियों की समस्यायें सुनी गई।
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