भारतीय सेना द्वारा हाल ही में किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी ने शुक्रवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत एक सख्त आदेश जारी करते हुए सोशल मीडिया के उपयोग पर नियंत्रण लगाने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भ्रामक, अपुष्ट, एवं आपत्तिजनक संदेश, फोटो, वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं, जिससे शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका उत्पन्न हो गई है।
कलेक्टर चौधरी ने आदेश में स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय की अधिकृत सूचना के अलावा कोई अन्य जानकारी प्रसारित नहीं करेगा। साथ ही, धार्मिक, जातिगत या सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले किसी भी प्रकार के संदेशों को शेयर, लाइक या फॉरवर्ड करना पूर्णतः वर्जित होगा।
ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी तय करते हुए आदेश में कहा गया है कि यदि किसी ग्रुप में आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित होती है, तो संबंधित एडमिन भी उत्तरदायी माना जाएगा।
यह आदेश जन सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और लोकशांति बनाए रखने के उद्देश्य से एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है और इसका तत्काल प्रभाव से पालन अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध आईटी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी भ्रामक जानकारी को बिना पुष्टि के न फैलाएं और सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोगकर्ता बनें।
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