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MP TOP News : सावधान! 28 सितंबर से बदलेंगे सड़क पर चलने के नियम, बिना हेलमेट और सीटबेल्ट के कटेगा चालान

  MP पुलिस का एक्शन प्लान: बिना हेलमेट दोपहिया चलाया या पीछे बैठाए तो दोनों पर होगी संयुक्त कार्यवाही 

 स्कूलों, कॉलेजों और बाजारों में चलेगा जागरूकता अभियान, आरटीओ रद्द करेगा आदतन अपराधियों के लाइसेंस


भोपाल।

यदि आप मध्यप्रदेश की सड़कों पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते हैं या कार में सीटबेल्ट नहीं लगाते हैं, तो सावधान हो जाइए। 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में पुलिस का विशेष 10 दिवसीय जांच अभियान शुरू हो रहा है। इस बार पुलिस की नजर सिर्फ गाड़ी चलाने वाले पर ही नहीं, बल्कि पीछे बैठी सवारी (Pillion Rider) पर भी होगी। यदि पीछे बैठा व्यक्ति भी बिना हेलमेट पाया गया, तो दोनों के खिलाफ संयुक्त चालानी कार्रवाई की जाएगी।  

सुप्रीम कोर्ट कमेटी के निर्देशों पर अमल

सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की समीक्षा में यह बात सामने आई है कि हेलमेट और सीटबेल्ट का उपयोग न करने से दुर्घटनाओं में गंभीर चोटों और मौत की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। इसी के परिपालन में पुलिस महानिदेशक (DGP) के अनुमोदन के बाद सहायक पुलिस महानिरीक्षक (PTRI) राजेश कुमार मिश्र द्वारा प्रदेशभर में यह अभियान चलाने के आदेश जारी किए गए हैं।  

जागरूकता के साथ-साथ सख्त कानूनी कार्रवाई

इस अभियान के तहत एक तरफ जहाँ पुलिस चौराहों, राजमार्गों और सरकारी दफ्तरों के बाहर सख्ती से चेकिंग करेगी, वहीं दूसरी ओर व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे:  

1. शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम: स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और औद्योगिक संस्थानों में हेलमेट व सीटबेल्ट के महत्व पर जागरूकता सत्र आयोजित होंगे।  

2. सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार: चौराहों, बाजारों और पेट्रोल पंपों पर होर्डिंग्स, बैनर, और सोशल मीडिया के माध्यम से सुरक्षा संदेश प्रसारित किए जाएंगे।  

3. सामाजिक संगठनों का सहयोग: एनसीसी (NCC), एनएसएस (NSS), स्काउट-गाइड, रेडक्रॉस और अन्य स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा।  

पुलिस का कड़ा संदेश है कि नियम तोड़ने वाले आदतन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निरस्त कराए जाएंगे।

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