| रात्रि 10 बजे के पश्चात् नही बजेंगे ध्वनि विस्तार यंत्र |
| कलेक्टर ने किया दण्डाधिकारियों की नियुक्ति |
| बड़वानी | 27-जनवरी-2020 |
कलेक्टर श्री अमित तोमर ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 (दो) के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का उपयोग करते हुए बड़वानी जिले की सीमा में दिनांक 25 जनवरी से अगामी आदेश तक रात्रि में 10 बजे पश्चात् किसी भी समय डीजे एवं अन्य ध्वनि विस्तार यंत्रो का उपयोग सशर्त प्रतिषेध किया है। रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की छूट नही दी जायेगी। उन्होने प्रतिबंधित समय को छोड़कर सीमित अवधि के लिए ध्वनि विस्तार यंत्र जो एक से अनधिक नही होगा, के उपयोग की अनुमति देने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी की नियुक्ति की है। कलेक्टर श्री तोमर ने सब डिव्हीजनल मजिस्ट्रेट बड़वानी को नगर पालिका सीमा क्षेत्र बड़वानी के लिए, सब डिव्हीजनल मजिस्ट्रेट सेंधवा को नगर पालिका सीमा क्षेत्र सेंधवा के लिए, सब डिव्हीजनल मजिस्ट्रेट राजपुर को नगर परिषद सीमा क्षेत्र राजपुर के लिए, सब डिव्हीजनल मजिस्ट्रेट पानसेमल को नगर परिषद पानसेमल के लिए, तहसीलदार बड़वानी को तहसील बड़वानी के लिए, तहसीलदार राजपुर को तहसील राजपुर के लिए, तहसीलदार ठीकरी को तहसील ठीकरी के लिए, तहसीलदार अंजड़ को तहसील अंजड़ के लिए, तहसीलदार सेंधवा को तहसील सेंधवा के लिए, तहसीलदार निवाली को तहसील निवाली के लिए, तहसीलदार पाटी को तहसील पाटी के लिए, तहसीलदार पानसेमल को तहसील पानसेमल के लिये तथा तहसीलदार वरला को तहसील वरला के लिए कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया गया है। अनुमति अवधि में भी उपयोग हो सकेगा मंद आवाज में जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति इस शर्त के अधीन ही दी जा सकेगी कि ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग अत्यन्त मंद आवाज में निर्धारित एवं सीमित समयावधि में ही किया जाये। यह प्रतिबंध सड़क, दुकानो, होटलो, उपहारगृहो, मैरेज गार्डन आदि पर भी लागू होगा। आदेश का उल्लंधन होने पर संबंधितो के विरूद्ध कठौर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। |
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