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अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा

अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा 

बड़वानी | 07-फरवरी-2020

    न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेधवा श्री जफर खान ने पारित अपने फैसले मे अवैध शराब बेचने के आरोपी कोटवाल पिता कलसिंह निवासी ग्राम गोईवाकी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम मे न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रू. जुर्माने से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा श्री राजमलसिंह अनारे द्वारा की गई।  
      मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक को सउनि को मुखबिर से सूचना मिली की कोटवाल पिता कलसिंह बारेला ग्राम मे दुकान के सामने अवैध रूप से शराब लेकर खडा था। सूचना पर विश्वास कर बताये स्थान पर पहुंचकर देखा तो एक व्यक्ति गोईवाकी धनोरा रोड़ पर दुकान के सामने थैली लिये बैठा हुआ दिखाई दिया। जिसे हमराह फोर्स की मदद से पकडा गया। उक्त आरोपी के कब्जे से 18 क्वार्टर देशी प्लेन शराब कुल 3 लीटर कीमती 900 रूपये होना पाई गई, जिसे विधिवत रूप से जप्त किया गया। आरोपी के पास शराब बेचने संबंध लायसेंस के बारे में पूछने पर नही होना बताया। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध पुलिस थाना सेंधवा ग्रामीण पर धारा 34(1) आबकारी अधिनियम का मामला पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

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