संविधान के अनुच्छेद 174 सहपठित 175 (2) एवं मुझ में निहित अन्य संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं निम्नलिखित निर्देश देता हूं:
1. मध्यप्रदेश विधानसभा का सत्र दिनांक 16 मार्च 2020 को प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ होगा और मेरे अभिभाषण के तत्काल बाद एकमात्र कार्य विश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा।
2. विश्वासमत, मत विभाजन के आधार पर बटन दबाकर ही होगा और अन्य किसी तरीके से नहीं किया जाएगा।
3. विश्वास मत की संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी विधानसभा द्वारा स्वतंत्र व्यक्तियों से कराई जाएगी।
उपरोक्त कार्यवाही हर हाल में 16 मार्च 2020 को प्रारंभ होगी और स्थगित, विलंबित या निलंबित नहीं की जाएगी।
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