उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर जताया रोष, दोषियों पर कार्रवाई की माँग
भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को शिवपुरी कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर खंडपीठ परिसर में भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर था।
जिला संयोजक ठाकुरलाल जाटव के कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिमा स्थापना का आदेश पारित किया था, लेकिन कुछ अधिवक्ताओं द्वारा न सिर्फ इस आदेश का उल्लंघन किया गया बल्कि प्रतिमा को लेकर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियाँ की गईं। इससे सामाजिक समरसता को ठेस पहुँची है।
भीम आर्मी का आरोप है कि जब उनके कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, तो उन पर पुलिस की उपस्थिति में हमला किया गया। यह न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है, बल्कि कानून व्यवस्था के लिए भी चिंताजनक स्थिति है।
ज्ञापन में रखी गई प्रमुख माँगें:
1. ग्वालियर खंडपीठ परिसर में डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा का तत्काल स्थापना कर उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए
2. आदेश की अवहेलना करने वाले अधिवक्ताओं पर न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई हो।
3. शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमला करने वालों पर एससी-एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया जाए।
4. अधिवक्ताओं जैसे अनिल मिश्रा, पचन पाठक, गौरव व्यास आदि की पहचान कर उनकी अधिवक्ता मान्यता रद्द कराने हेतु बार काउंसिल को निर्देशित किया जाए।
5. सम्पूर्ण मामले की निष्पक्ष जाँच माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में कराई जाए।
ज्ञापन में कहा गया कि यह केवल एक मूर्ति स्थापना का मामला नहीं, बल्कि संविधान, सामाजिक न्याय और बहुजन समाज के सम्मान से जुड़ा प्रश्न है। इस अवसर पर संगठन के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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