शिवपुरी। राष्ट्रीय आपदा बनी कोरोना महामारी पर केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन न किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई जनहित याचिका पर बुधवार को बहस हुई।
इसके बाद गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण और रविन्द्र भट्ट की पीठ ने फैंसला सुनाते हुए सरकार को आदेश दिए हैं कि सभी डॉक्टर व नर्सों को पीपीई किट उपलब्ध कराई जाएं, उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाए। इसके अलावा और भी कई निर्देश कोर्ट ने जारी किए।
शिवपुरी के एडवोकेट निपुण सक्सेना ने पत्रिका से बात करते हुए बताया कि उनके द्वारा लगाई गई जनहित याचिका पर कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए कहा है कि समस्त डॉक्टरों, नर्सों व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को पीपीई किट तुरंत उपलब्ध कराए जाएं, ताकि उनमें सकं्रमण न फैले और मरीजों की भी सुरक्षा की जा सके।
शिवपुरी के एडवोकेट निपुण सक्सेना ने पत्रिका से बात करते हुए बताया कि उनके द्वारा लगाई गई जनहित याचिका पर कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए कहा है कि समस्त डॉक्टरों, नर्सों व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को पीपीई किट तुरंत उपलब्ध कराए जाएं, ताकि उनमें सकं्रमण न फैले और मरीजों की भी सुरक्षा की जा सके।
इसके अलावा कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि डॉक्टर, नर्स अथवा किसी भी अन्य अधिकारी को अपने कार्य के निर्वहन में किसी भी प्रकार का अवरोध या हस्तक्षेप होने की स्थिति में न्यायिक संज्ञान लिया जाएगा।
कोर्ट ने सुरक्षा के विषय पर कहा है कि सभी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, नर्स तथा सैंपल कलेक्शन एजेंट्स की सुरक्षा की व्यवस्था जिला पुलिस की होगी, जिला प्रशासन भी हर संभव प्रकार से उनकी रक्षा करेगा।
कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पीपीई किट का पर्याप्त मात्रा में संधारण किया जाएगा, जिससे कि न सिर्फ महानगर, बल्कि समस्त टियर 2 व टियर 3 शहरों में भी पर्याप्त मात्रा में किट उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा पीपीई किट के निर्यात पर भी नियंत्रण रखा जाएगा।
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