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जेल में बंद कैदियों को 120 दिन की आपात छुट्टी का प्रावधान

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 ग्वालियर। कोरोना महामारी (कोविड-19) से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जेल विभाग ने समस्त बंदियों को पूर्व में स्वीकृत 60 दिवस की आपात छुट्टी के स्थान पर 120 दिवस की आपात छुट्टी स्वीकृत किए जाने का प्रावधान किया है। उक्त आपात छुट्टी अवधि की गणना बंदी द्वारा भोगे गए कुल दण्डादेश की अवधि में शामिल की जायेगी।
केन्द्रीय जेल ग्वालियर के जेल अधीक्षक ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन जेल विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कोरोना महामारी (कोविड-19) से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं महामारी के खतरे, प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों की दशा में किसी अन्य परिस्थिति में जेल के बंदियों की संख्या को तत्काल कम करने के मामलों में बंदी की एक बार में अधिकतम 120 दिवस की अवधि के लिये छुट्टी की पात्रता प्रदान की गई है।

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