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इंदौर में बड़े स्तर पर निर्माण कार्यों को छूट, गाइडलाइन जारी

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 इन्दौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने धारा-144 के अन्तर्गत पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए निर्धारित शर्तों पर इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में पाँच हजार वर्ग फीट से अधिक के निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने के लिये निर्धारित शर्तों पर छूट प्रदान की है। यह छूट आज 26 मई से लागू होगी। यह छूट कंटेनमेंट एरिये में लागू नहीं  होगी

इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले पाँच हजार वर्गफीट एवं उससे अधिक वर्गफीट के सभी प्रकार के आवासीय/व्यावसायिक निर्माण कार्य नॉन कंटेनमेंन्ट झोन में प्रारंभ किये जा सकेंगे। कंटेनमेंट एरिये से तकनीकी स्टॉफ, सुपरवाईजर, अकाउंटेट, लेबर एवं किसी अन्य का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कार्य के संबंध में निर्माण के स्वामी एक लेटर हेड पर अपने कर्मचारियों को प्रमाण पत्र जारी करेंगे, जो कर्फ्यू पास के रूप में दिखाया जाना होगा एवं मांग किये जाने पर उसकी मूल प्रति निर्माण स्वामी द्वारा दिखाई जाना होगी।

नगर निगम सीमा क्षेत्र में पाँच हजार वर्ग फुट से छोटे प्लॉट के कार्यों पर पूर्व की भांति प्रतिबंध जारी रहेगा। आदेश में बताया गया है कि उक्त समस्त कार्यों में केडाई संस्था, दिल्ली द्वारा निर्माण कार्यो के दौरान कोविड-19 के संक्रमण के चलते कई सुरक्षा मापदण्डों पर मार्गदर्शी दिशा-निर्देश (एस.ओ.पी.) जारी की गई है, जिनका पालन करना सभी के लिये बंधनकारी होगा।

समय-समय पर नगर निगम सीमा क्षेत्र के ऐसे निर्माणाधीन कार्यों पर संबंधित झोन क्षेत्र के भवन अधिकारी एवं भवन निरीक्षक नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे एवं उल्लेखित किसी भी शर्त के उल्लंघन में उक्त अनुमति आयुक्त नगर पालिका निगम द्वारा निरस्त की जायेगी। संबंधित दोषी निर्माण स्वामी के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान 1973 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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