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इंदौर में बैंक/कियोस्क संचालन की अनुमति, शर्तें लागू

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इन्दौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने निर्धारित शर्तों पर बैंक तथा उनके कियोस्क को संचालन के संबंध में अनुमति प्रदान की है। बैंक तथा कियोस्क संचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संबंधी विभिन्न चिकित्सकीय एहतियाती उपायों का पालन करना अनिवार्य होगा।
गत दिनों विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें आमजन को बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के संबंध में व कार्यवाहियों के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई थी। तदउपरान्त भी लगातार बैंक के अधिकारियों से समय-समय पर इस संबंध में चर्चा की गई है। उक्त हुई चर्चाओं के बाद वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने सशर्त बैंक संचालन की अनुमति प्रदान की है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार केन्द्र/राज्य/पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान सम्बन्धित बैंक द्वारा किया जाएगा।

सभी बैंकों द्वारा ऐसे खाते जिनमें वेतन आता है, उनकी राशि का भुगतान संबंधित व्यक्ति को किया जायेगा। संबंधित वेतनधारी व्यक्ति को उसके निवास के समीप की उसी बैंक की शाखा से भी सीबीएस (कोर बैंकिंग सिस्टम) के तहत भुगतान किया जा सकेगा। शाखा प्रबंधक स्वविवेक से आवश्यकतानुसार नियमित स्टॉफ को बुला सकेंगे, किन्तु सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य शासन निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। आवश्यक हो तो केश काउंटर की संख्या भी बढाना होगी ताकि अनावश्यक भीड़ न हो।

सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक अपने स्तर से प्रतिदिन 10 ग्राहकों को मैसेज भेजकर बैंकिंग कार्य हेतु बुला सकेंगे। ग्राहक उक्त मैसेज को कर्फ्यू पास के रूप में दिखायेंगे। जिसे पुलिस द्वारा मान्य किया जायेगा। शाखा में प्रवेश करते समय ग्राहक अनिवार्य रूप से मास्क धारण किये होना चाहिये तथा उन्हें सेनेटाईज किया जायेगा व थर्मल गन से चेक किया जायेगा, उसके बाद ही भीतर प्रवेश दिया जायेगा। बैंक में उपस्थित कर्मचारियों एवं ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना आवश्यक होगा, सभी के द्वारा मास्क का उपयोग किया जाएगा ।

ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, मेकेनिक नगर, लोहा मंडी, सीमेंट ट्रेडिंग, न्यू सियागंज स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं इंडस्ट्रियल यूनिट्स से जुड़ी हुई गतिविधियों वाली सभी फर्म के बैंक खातों मे व्यावसायिक लेन देन की अनुमति प्रदान की गई है। इस आदेश द्वारा पूर्व मे पृथक से जारी किए गए आदेशों के अतिरिक्त सामान्य रूप से अनुमति जारी की गयी है। बैंक प्रबन्धक उपरोक्त निर्देश से जुड़ी हुई गतिविधियों की फर्म्स को ही खाता संचालन की अनुमति देना सुनिश्चित करेंगे।

लॉकडाउन में कियोस्क के संबंध में गाइडलाइन

वर्तमान में एन.आई.सी.टी. के 57, ओसवाल के 18, सी.एस.सी. के 392 तथा पोस्ट आफिस के 92, आइसेक्ट के 4, फिनों बैंक के 37 इस प्रकार कुल 600 कियोस्क कार्यरत हैं। अभी कियोस्क ऑपरेटर द्वारा अपने निर्धारित स्थल पर ही कियोस्क का संचालन कर सकेंगे। यदि कियोस्क का क्षेत्र परिवर्तन किया जाना हो तो इस हेतु एडीएम श्री बी.बी.एस. तोमर, एलडीएम श्री रवीन्द्र जैन तथा प्रबंधक ई-गवर्नेंस श्री अतुल पाण्डे द्वारा स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक होने पर कियोस्क के स्थल में परिवर्तन कर सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सनिश्चित किया जायेगा । साथ ही ऑपरेट करने के पूर्व एवं पश्चात् सेनेटाईजर का उपयोग किया जाना होगा।

एन.आई.सी.टी. के 06 एवं ओसवाल कियोस्क सर्विस प्रोवाइडर के 03 मोबाईल कियोस्क ऑपरेटरों को संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। इस संबंध में जिला अग्रणी प्रबंधक से समन्वय स्थापित कर, मोबाईल कियोस्क काय प्रारम्भ किया जा सकता है। निर्देश दिये गये हैं क‍ि मोबाईल कियोस्क ऑपरेटरों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एव सेनेटाईजर का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। कन्टेनमेन्ट एरिया में कियोस्क चालू किये जाने की अनुमति नहीं होगी। समय-समय पर जारी शासन के निर्देशों व स्थानीय स्तर पर जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, सभी आवश्यक चिकित्सीय मापदण्डों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। उक्त आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत लागू रहेगी।

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