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शा.उचित मूल्य की दुकानों पर चस्पा अपात्र परिवारों की सूची पर दावा-आपत्ति 14 अगस्त तक प्रस्तुत करें


सहायक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर अपात्र परिवारों की सूची चस्पा कराई गई है। इन सूची में यदि किसी व्यक्ति को दावा-आपत्ति प्रस्तुत करना है तो शहरी क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार को दावा-आपत्ति संबंधित निर्धारित प्रारूप में 14 अगस्त तक प्रस्तुत कर सकता है।    जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि संबंधित द्वारा प्रस्तुत दावा-आपत्ति के निराकरण के बाद अपात्र सदस्य में से पात्र पाए गए सदस्य एवं अपात्र सदस्य की पृथक-पृथक सूची तैयार कर ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित तहसीलदार, जनपद पंचायत सी.ई.ओ. एवं एएसओ, जेएसओ के संयुक्त हस्ताक्षर से एवं शहरी क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा सहायक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से कार्यालय में 14 अगस्त 2020 तक प्रस्तुत कर सकते है।

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