शिवपुरी - खदान की लीज के नाम पर रिश्वत मांगने वाले जिले के तत्कालीन एडीएम जेडयू शेख और एक बाबू को विशेष न्यायाधीश राधाकिशन मालवीय की अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है बता दें कि सेव को लोकायुक्त की टीम ने 5 साल पहले उन्हीं के कार्यालय में 15000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था एडीएम जेडीयू शेख के लिए रिश्वत की डील करने वाले क्लर्क राम गोपाल राठौर को भी 4 साल की सजा सुनाई गई है। राम गोपाल राठौर ने खदान संचालक दिवाकर अग्रवाल से कुल ₹20000 की मांग की थी। इसमें से ₹10000 एडीएम को दिए गए, ₹5000 राम गोपाल राठौर ने रख लिए और शेष ₹5000 ऑफिस के बाकी स्टाफ में बांटने के लिए बोल दिया था।
दिवाकर अग्रवाल ने शिवपुरी कलेक्ट्रेट में एक खदान की लीज के लिए आवेदन किया था। इसके लिए खनिज सेक्शन के क्लर्क गोपाल राठौर ने रिश्वत मांगी थी। दिवाकर को बताया गया था कि इसके लिए ADM जेडयू खान को भी हिस्सा देना होगा। गोपाल ने दिवाकर की बात भी ADM खान से करा दी। दिवाकर ने मामले की शिकायत लोकायुक्त को कर दी। शिकायत की तस्दीक के लिए लोकायुक्त की टीम ने दिवाकर से ADM और क्लर्क की टेलीफोनिक बातचीत रिकार्ड कराई। शिकायत सच पाई गई तो, लोकायुक्त टीम ने सारी रणनीति बना कर रिश्वत की पहली किस्त 15 हजार रुपए के केमिकल युक्त नोट दिवाकर के जरिए ADM खान को भेजे। ADM खान ने जैसे ही रकम हाथ में ली, इशारा पाकर लोगायुक्त टीम ने उन्हें रंगे हातों पकड़ कर मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद क्लर्क गोपाल को भी हिरासत में ले लिया गया।

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